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कैबिनेट का फैसला : लैंड माइसं और बम बिस्फोट से सरकारी कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख रुपये मुआवजा

by bnnbharat.com
August 14, 2019
in Uncategorized
कैबिनेट का फैसला : लैंड माइसं और बम बिस्फोट से सरकारी कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख रुपये मुआवजा

Cabinet decision: 30 lakh compensation for death of government personnel due to land mass and bomb blast

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रांची : लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों की नक्सली, उग्रवादी और असमाजिक तत्वों द्वारा घटना  और दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु और अपंगता की स्थिति में मिलने वाली अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत घटना में सीधी मृत्यु पर 15 लाख रुपये मुआवजा की राशि मिलेगी. जबकि लैंड माइंस, बम बिस्फोट, सशस्त्र हमला से मौत होने पर 30 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा.

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5 से 20 फीसदी विकलांगता पर 75 हजार, 20 से 25 फीसदी विकलांगता पर 4.50 लाख, 50 से 75 फीसदी विकलांगता पर 6 लाख रुपए और 75 फीसदी से अधिक विकलांगता पर 7.50 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा. वहीं स्थायी विकलांगता की स्थिति में यह राशि दोगुनी हो जाएगी. बम विस्फोट से विकलांगता पर 12 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई.

सभी कार्डधारियों को मिलेगा कन्यादान और सुकन्या योजना का लाभ :

राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब मुख्यमंत्री कन्या दान योजना और सुकन्या योजना का लाभ सभी कार्डधारियों को मिलेगा. मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत अब तक अंत्योदय राशन कार्डधारियों को ही लाभ मिलता था. अब सामाजिक-आर्थिक डाटा के बजाए सभी राशन कार्डधारियों को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा.

उज्जवला योजना के तहत लाभुको को दूसरी रिफिल फ्री :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत राज्य सरकार उज्जवला योजना के लाभुको को सिलिंडर की दूसरी रिफिल भी मुफ्त देगी. इसका लाभ 31.50 लाख लाभुको को मिलेगा. इस पर राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी. अगर कोई लाभुक 14.2 किलोग्राम का सिलिंडर नहीं लेना चाहता है तो वह उसे 5 किलोग्राम का दो सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा. दूसरी रिफिल भी दोनो 5 किलोग्राम सिलिंडर की मुफ्त होगी.

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खनिज क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2 अरब 17 करोड़ :

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि के तहत हजारीबाग, पशिचमी सिंहभूम व बोकारो में 13 अदद जलापूर्ति योजनाओं के लिए 2 अरब 17 करोड़ 95 लाख 25 हजार 800 रुपये की प्रशासिनक स्वीकृति दी गई. वहीं राज्य योजना से 13 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 1 अरब 68 करोड़ 42 लाख 85 हजार रुपए की प्रशासिनक स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट के अन्य फैसले-

  • झारखंड के 19 पिछड़े जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए एमओयू की स्वीकृति.
  • आपदा जोखिम न्यूनीकरण सेंडाई फ्रेम वर्क के कार्यान्वयन के लिए एमओयू की स्वीकृति.
  • जिला एवं सत्र न्यायाधिश कोर्ट में द्वियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुनवाई करने की शक्ति सत्र न्यायाधिश को प्रदान करने की स्वीकृति.
  • राज्य वित्त आयोग कार्यालय में 15 पदों को अवधि विस्तार 31 मार्च 2020 तक के लिए दिए जाने को स्वीकृति.
  • राज्य कर्मियों के अपुनरक्षीत पंचम वेतनमान में जनवरी 2019 से प्रभाव से महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की वृद्धि की स्वीकृति.
  • न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधिश के पद पर 15 अभ्यर्थियों के नियुक्ति की स्वीकृति.
  • ग्वाला(मुस्लिम) को गद्दी के साथ अनुसूचि 2 के क्रमांक 6 में शामिल करने की स्वीकृति.
  • झारखंड माल सेवा कर(जीएसटी) अधिनियम की अधिसूचना के तहत राज्य कर के निर्गमन की स्वीकृति.
  • झारखंड माल सेवा कर (जीएसटी) के तहत फॉर्म 9A और 9C के भरे जाने को अवधि विस्तार. अब 31 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा.
  • चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना के तहत डीसी बिल लंबित रहते हुए भी आबंटित राशि के एक मुश्त निकासी की स्वीकृति.
  • राज्य योजना के तहत संचालित कंबल वस्त्र वितरण योजना के हस्तांतरण को स्वीकृति. वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कंबल और वस्त्र वितरण योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा होता था. अब इसका वितरण महिला बाल व विकास विभाग द्वारा होगा.

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