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कैबिनेट का फैसलाः अनाधिकृत रूप से बने 5000 वर्गफीट तक के भवन होंगे नियमित

by bnnbharat.com
September 25, 2019
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कैबिनेट का फैसलाः अनाधिकृत रूप से बने 5000 वर्गफीट तक के भवन होंगे नियमित
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रांची: मास्टर प्लान 2037 के तहत  अपर बाजार व श्रद्धानंद रोड के इलाके होंगे व्यवसायियक क्षेत्र

कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांचीः राज्य सरकार ने एक बड़ा  फैसला लिया है. अब अनाधिकृत रुप से 5000 वर्गफीट(500 वर्गमीटर) तक में बने मकान,जिसकी ऊंचाई 10 मीटर( लगभग 33 फीट) तक की होगी, वे नियमित होंगे. इसके लिए 200 रुपए प्रति वर्गमीटर फीस रखा गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रांची मास्टर प्लान 2037 में कुछ संशोधन किया गया है. इसके तहत पहले अपर बाजार का क्षेत्र और श्रध्धानंद रोड के इलाके को रेसेडेंशियल श्रेणी में रखा गया था, किन अब इसे संशोधित कर व्यवसायिक  श्रेणी में रख दिया गया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. देवघर में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 314.047 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. माडा के लिए षष्टम वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. धनबाद में डीएमएफटी से जलापूर्ति की स्वीकृति दी गई. इसके तहत 57989.33 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.

धान बिक्री पर किसानों को अब 2000 रुपए मिलेंगे प्रति क्विंटल

किसानों को अब धान की बिक्री पर प्रति क्विंटल 2000 रुपए मिलेंगे. भारत सरकार की ओर से 1815 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है. जबकि राज्य सरकार प्रति क्विंटल 185 रुपए बोनस देगी. इस तरह प्रति क्विंटल किसानों को 2000 धान की बिक्री पर मिलेंगे. कैबिनेट में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्रप्ति योजना के स्वरूप को भी स्वीकृति दी गई. जीएसटी नियामवली 2017 के विभागीय अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति दी गई. जामताड़ा के प्रखंड करमाटांड का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर करने की स्वीकृति दी गई.

प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत मृतक के परिजनों को मिलेगा 5 लाख

मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के तहत अगर विदेश में श्रमिक की मौत दुर्घटना में हो जाती है तो उनके परिजनों को एक मुश्त 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी. बशर्ते आश्रित परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपए से कम हो. सभी कस्तूरबा गांधी स्कूलों में विधि व्यवस्था के लिए दो महिला होमगोर्ड तैनात करने की स्वीकृति दी गई. गोड्डा के ठाकुर गंगटी अंचल कार्यालय में 20 पद सृजन की स्वीकृति दी गई. डाकुआ, मानकी, मुंडा सहित अन्य को मिलने वाली सम्मान राशि के लिए 21 करोड़ 7 लाख रुपए के उपबंध करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड संचार मीनार नीति में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट के अन्य़ निर्णय

भूतत्व निदेशालय के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई. इसके पांच कार्यालय का विघटन कर एक प्रमंडलीय कार्यालय और 9 जिला स्तरीय कार्यालय का सृजन किया जाएगा.

सातवां पुनरीक्षीत वेतनमान लागू होने के कारण विश्वविद्यालय व कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक व समकक्ष पदाधिकारियों को एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक का बकाया वेतन अंतर के भुगतान के लिए 210 करोड़ रुपए राशि की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

चतरा के स्वास्थ्य उपकेंदऱ घिरघीघाट के भवन के लिए 32 लाख 82 हजार 950 रुपए की प्रशासिनक स्वीकृति दी गई.

झारखंड वनांचल आंदोलनकारी एवं जयप्रकाश आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को छह महीने का अवधि विस्तार दिया गया.

आइटीआइ बस स्टैंड से संत फ्रांसिस स्कूल तक 3.91 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 40 करोड़ 50 लाख 46 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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