रांचीः प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास निर्माण के तहत विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है. पहले जी प्लस थ्री भवन का ही निर्माण होता था. अब जी प्लस 6 और जी प्लस 8 भवन का भी निर्माण होगा, साथ ही लाभुकों को हिस्सा पांच किस्तों में देना होगा. शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी. जलसंसाधन विभाग के रुपांकन प्रमंडल मेदिनीनगर के सहायक अभियंता(एई) अशोक कुमार को बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई. अशोक कुमार पर 2 करोड़ 28 लाख 3849 रुपए अनियमित भुगतान का आरोप था. सामुदायिक स्वास्थ्य कोलेबिरा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रौशन प्रवीण खालखो को भी बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. डॉ खलखो बिना बताए काफी दिनों से गायब थे.
रिम्स में सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर के 79 पद सृजित
रिम्स रांची के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर 79 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई. इस पर कुल 7 करोड़ 21 लाख 10 हजार 400 रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए मानव संसाधन के सेवा विस्तार को स्वीकृति दी गई. इसके तहत 9 पदाधिकारियों को अगले एक साल के लिए संविदा पर अवधि विस्तार दिया गया. इस पर 45.60 लाख रुपए खर्च होंगे. खूंटी न्यायमंडल में दो आशुलिपिक के स्थायी पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
अंशदायी पेंशन योजना के तहत नियुक्त राज्यकर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ देने को स्वीकृति दी गई.
भूमिगत पाइप लाइन के लिए सरकारी जमीन के उपयोग पर 10 फीसदी टैक्स
झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों व नियमावलियों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत सरकारी जमीन के उपयोग पर जमीन के बाजार मूल्य का 10 फीसदी टैक्स देना होगा.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में NRDWP (Normal Component) अंतर्गत मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपए 251.188000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख एवं राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई.
- State Court Management System Committee के स्थाई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के 01 (एक) अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना अंतर्गत लाभुक जनित योजनाएं (अंब्रेला स्कीम) यथा-बकरा विकास, शुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत रुपए 28 करोड़ 93 लाख रुपये, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत 10 करोड़ 29 लाख रुपए तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 13 करोड़ कुल रुपए, कुल 52 करोड़ 22 लाख रुपए की योजना के संचालन पर स्वीकृति दी गई.
- राज्य योजना अंतर्गत त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि 10000.00 लाख (रुपये सौ करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 35 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई.
- मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.

