चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत की गयी है. प्रशासन की ओर से शनिवार को 111 लोगों को बिना मॉस्क पहने हिरासत में लिया गया और सभी को जिला मुख्यालय चाईबासा के एसपीजी मिशन गर्ल्स हाईस्कूल स्थित कैंप जेल भेज दिया गया. इस मौके पर जिले के उपायुक्त अरवा राजमकल ने बिना मास्क पकड़े गये लोगों की काउंसलिंग कीऔर दुबारा ऐसी गलती नहीं दोहराने की सख्त हिदायत दी.
उपायुक्त ने कहा कि शनिवार को कैंप जेल में लाए गए सभी व्यक्तियों को पहली वार्निंग देते हुए कैंप जेल से तीन-चार घंटे की काउंसलिंग के बाद उनको रिहा किया किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से बिना मास्क पकड़े गये लेगों को मास्क भी उपलब्ध कराया गया. उपायुक्त ने कहा कि रविवार 12 जुलाई से जिला प्रशासन और कड़ा रुख़ अपनाते हुए कार्रवाई करेगा. यदि कोई व्यक्ति दोबारा नियम के अनुसार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा करने वाली महिलाओं को होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. पुरुषों पर 188 के तहत् दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे. अरवा राजकमल ने कहा कि यह बात सभी तक बहुत स्पष्ट रूप से पहुंचायी गयी है। चाईबासा शहरी क्षेत्र में गली-गली तक इस बात को पहुंचाने के लिए लगातार इसका अनुपालन हर दिन करते रहेंगे और इसकी जांच करते रहेंगे। रेंडम रूप से अलग-अलग समय पर सघन मूवमेंट करते रहेंगे.
पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के एसपीजी मिशन गर्ल्स हाई स्कूल अवस्थित कैंप जेल पहुंच कर उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा, अनुमंडल पदाधिकारी परितोष कुमार ठाकुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की.
गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने यह निर्देश दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को गले में टांग कर रखते हैं तो वैसे व्यक्तियों के कारण दर्जनों व्यक्तियों का जीवन खतरे में आ सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों के इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए एक नया प्रयोग पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत् चाईबासा नगर परिषद् क्षेत्र में एसपीजी गर्ल्स स्कूल और चक्रधरपुर नगर परिषद् क्षेत्र में मधुसूदन हाई स्कूल को कैंप जेल के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क का प्रयोग ना करने और सामाजिक दूरी के अनुपालन का निषेध करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कैंप जेल में रखा जाए.

