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चांडिल थानेदार ने नाबालिग लड़की से की अश्लील बात, आयोग ने सरायकेला एसपी को नोटिस भेजा, 10 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा

सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत एनसीपीसीआर ने लिया है संज्ञान

by bnnbharat.com
July 28, 2020
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चांडिल थानेदार ने नाबालिग लड़की से की अश्लील बात, आयोग ने सरायकेला एसपी को नोटिस भेजा, 10 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा

चांडिल थानेदार ने नाबालिग लड़की से की अश्लील बात, आयोग ने सरायकेला एसपी को नोटिस भेजा, 10 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा

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सरायकेला – खरसावां : जिले के चांडिल थाना प्रभारी मनाेहर कुमार द्वारा स्टेशन बस्ती की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से अश्लील बातें करने व शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. इस संबंध में आयाेग ने सरायकेला – खरसवां एसपी मो० अर्शी काे नाेटिस जारी किया है, जिसमें उक्त मामले के संदर्भ में की जा रही कार्रवाई की रिपाेर्ट 10 दिनाें के अंदर उपलब्ध कराने काे कहा है. एसपी को भेजे गए नोटिस में आयाेग ने कहा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि पीड़िता की पहचान की गोपनीयता हर स्तर पर सुनिश्चित करें. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए एफआईआर की कॉपी, पुलिस की भूमिका, पीड़िता की 164 सीआरपीसी का बयान, पीड़िता की एमएलआर रिपोर्ट की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रतिलिपि, बाल कल्याण समिति के आदेश की कॉपी, पीड़िता की वर्तमान स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण आयोग को 10 दिनों के भीतर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें.
जानकारी हो कि जमशेदपुर निवासी दर्श चाैधरी ने मामले की शिकायत एनसीपीसीआर में किया गया था. जिसपर आयाेग ने मामले को संज्ञान में लिया है।
आयाेग ने दिया अधिकाराें का हवाला :
आयाेग के सदस्य यशवंत जैन ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत मिली है कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ चांडिल थाना प्रभारी मनोहर कुमार द्वारा अश्लील बातें व उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया। एेसे में आयोग को पोक्सो अधिनियम की धारा 44 व पोक्सो नियम 2020 के नियम 12 के अंतर्गत इसके प्रावधानों की निगरानी का अधिकार है। मामले का संज्ञान सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13(106) के अंतर्गत लिया गया है.

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