दुमका: बाल श्रम उन्मूलन के तहत ज़िला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन टीम द्वारा ढ़ाबों, दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि में जागरुकता अभियान चलाया गया. बाल श्रम निषेध से सम्बंधित पोस्टर/पम्प्लेट/हेंडबिल/ दृश्यमान भाग पर चिपकाया गया. सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को बाल श्रम निषेध कानून के बारे में बताया गया कि वे बाल श्रम नहीं कराएं. बाल श्रम कराने पर आपके विरुद्ध क़ानूनी प्रक्रिया की जा सकती है. साथ ही, बाल श्रम कराते हुए पाए जाने पर प्रावधानानुसार दण्डित किया जा सकता है.
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने बताया कि चाइल्डलाइन सेवा महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका नि:शुल्क सहायता फोन नंबर : 1098 है. बच्चों से सम्बंधित किसी प्रकार की सहायता हेतु इस नंबर पर सहायता प्राप्त की जा सकती है.
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र ने बताया कि प्रताड़ित हो रहें. बच्चों की देखभाल और सुरक्षा बेहतर तरीके से किये जा सके. इसके लिए कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क सहायता फोन नंबर 1098 पर फ़ोन कर किसी भी बच्चे की सहायता कर सकता है. ये अभियान 7 दिन तक चलाया जायेगा. इस अभियान के दौरान चाइल्डलाइन दुमका के समन्वयक मधुसुदन सिंह, सलाहकार मो जीशान अली, टीम मेंबर सनातन, इब्नुल, सुनीता, शांति लता शामिल थे.

