ब्यूरो चीफ,
रांची: रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मनोज कुमार के आदेश के 16 दिन बाद भी अपर बाजार में बेसमेंट में चल रहे अवैध दुकानों की रिपोर्ट नहीं दी गयी है. नगर आयुक्त ने 18 सितंबर को अपने आदेश में दो दिनों के अंदर नगर निवेशकों से दिनबंधू लेन, सुरेश बाबू स्ट्रीट, सोनार गली, रंगरेज गली में बहुमंजिली इमारतों और अपार्टमेंट के बेसमेंट की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था. अब तक यह रिपोर्ट नहीं दी गयी है. उन्होंने निगम के दोनों टाउन प्लानर गजानंद राम और मनोज कुमार को यह आदेश दिया कि इन गलियों में वैसे व्यावसायिक अपार्टमेंट की रिपोर्ट दें, जिनके बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं.
हाईकोर्ट ने पंकज यादव बनाम झारखंड सरकार की रिट याचिका 4619 ऑफ 2018 की सुनवाई के क्रम में बेसमेंट में चल रही दुकानों के बाबत रिपोर्ट दी जाये. इसका शपथ पत्र हाईकोर्ट में जमा करना है. हाईकोर्ट ने बेसमेंट से हो रहे व्यवसाय को पूरी तरह गलत और अवैध बताया था. नगर आयुक्त ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत बेसमेंट सील करने का आदेश भी दिया था.
क्या कहते हैं नगर निवेशक
इस संबंध में नगर निवेशक-2 मनोज कुमार ने बताया कि उपरोक्त गलियों में 40 से अधिक अपार्टमेंट और बहुमंजिले भवन हैं. इनमें से अधिकतर पर अंडर कंस्ट्रक्शन का मुकदमा नगर निगम में चल रहा है. दशहरे के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. सभी संबंधित दुकानदारों, जमीन मालिकों और अपार्टमेंट बनानेवालों को सूचना दे दी गयी है. इसमें कई बड़े नामचीन लोग हैं.

