शिवपुरी: समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी अधिनियम, समाधान एक दिवस एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें.
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के समय-सीमा बाह्य प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत शास्ति की कार्यवाही भी की जाएगी.

