रीवा: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने हुजूर तहसील के 7 विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश दिये हैं. जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 पाण्डेन टोला में राजू रावत के मकान नम्बर 447, वार्ड क्रमांक 24 पीटीएस चौक में न्यू नर्सिंग कालोनी मकान नम्बर एच 2/1, वार्ड क्रमांक 2 श्रीकंठ नगर में जालिम शर्मा के घर से होते हुए श्रीराघवत शुक्ला के घर तक, ग्राम भोलगढ़ में अंदर जाने वाली रोड में बसंत मिश्रा के घर से अवधेश मिश्रा के घर तक, ग्राम छिजवार जेपी नगर में सीमेंट फैक्ट्री न्यू बेरिक (सिक्योरिटी गार्ड) ब्लॉक 4 का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम छिजवार जेपी नगर में सीमेंट फैक्ट्री नर्मदा गेट से अंदर आवासीय क्वार्टर ई ब्लॉक का समस्त क्षेत्र तथा ग्राम छिजवार कैंप जेपी नगर में रूम 47 के दो ब्लॉक के पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा. कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं. इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी.
जारी आदेश के अनुसार इन कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए एसडीएम हुजूर फरहीन खान को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है. इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं. कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

