रांचीः झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब बिजली लोड के नाम पर उपभोक्ताओ का भयादोहन नहीं होगा. अब सिर्फ मीटर रीडिंग ही ली जाएगी. किसी भी उपभोक्ता के घर में बिजली के उपकरण गिनने पर निरीक्षण नहीं किये जा सकेंगे.
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि मीटर आधारित बिलिंग की स्थिति में बिलिंग के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के संदर्भ में लो निरीक्षण अप्रासंगिकता है.
वहीं एचटी कनेक्शन को 23 घंटा और एलटी को 21 घंटा बिजली देना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे कम समय बिजली मिली तो फिक्स चार्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे.

