गुना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी नगपालिका क्षेत्रांतर्गत कर्नेलगंज गुना में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था.
उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र के संबंध में तहसीलदार एवं इन्सीडेंट कमाण्डर गुना (शहरी) द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कोई अन्य व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया जाना बताया गया.
इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम द्वारा उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति नहीं होने से जिला कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश को प्रभाव शून्य किया गया है.

