श्योपुर: अपर जिला मजिस्ट्रेट एसआर नायर द्वारा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्योपुर 02 मरीजों के घर क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया घोषित करने का आदेश जारी किया है.
कंटेनमेंट एरिया के अतर्गत श्योपुर के मरीज अशोक बंसल एवं उर्मिला बंसल निवासी हजारेश्वर काॅलोनी वार्ड क्र. 07 श्योपुर के घर क्षेत्र में उत्तर में गोविद समाधिया के मकान तक, दक्षिण में बनवारी मित्तल के मकान तक, पूर्व में गौतम के मकान से अंशुल कमठान के मकान तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
इन दोनों मरीजों के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088, सहायक अधिकारी महिला सशक्तिकरण रिशु सुमन मो.न. 7978207033, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार श्योपुर राघवेन्द्र कुशवाह मो. न. 99881778322 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्योपुर रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीएमओ नपा आनन्द शर्मा मो.न. 9826298488 को जिम्मेदारी दी गई हैै.

