श्योपुर: जिला मजिस्टेट राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाॅजिटिव मरीज विजयपुर के 02 एवं बडौदा के मोहम्मद शोहब, शकीर, मोहम्मद रियाउल, मोहसीन एवं समस्त बिहारी मजूदर के घर क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट एरिया के अतर्गत विजयपुर के 02 मरीज जगदीश श्रीवास पुत्र शंकरलाल श्रीवास निवासी वार्ड क्र. 12 नगर विजयपुर एवं मरीज मुन्नालाल सिहंल पुत्र गिरवलाल सिंहल निवासी वार्ड क्र. 11 के घर क्षेत्र में बाबूलाल राठौर के मकान से मुन्नालाल सिंहल के मकान से होते हुए मुरारीलाल सिंहल के मकान तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
इसके लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम त्रिलोचन गौड मो.न. 8770872993 एवं राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार धर्मेन्द्र सिंह चैहान मो.न. 9993282869 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी वीरेन्द्र सिंह कुशवाह मो.न. 9617930448 तथा नगर परिषद अधिकारी के रूप में प्रभारी सीएमओ विजयपुर एपी सिंह चैहान मो.न. 7610421549 को जिम्मेदारी दी गई है.
इसी प्रकार बडौदा क्षेत्र में मरीज मोहम्मद शोहब, शकीर, मोहम्मद रियाउल मोहसीन एवं समस्त बिहारी मजदूर निवासी मुकेश पुत्र मंशाराम मीणा का बाडा ग्राम कालूखेडली तहसील बडौदा के घर क्षेत्र में मुकेश बैरवा के घर से कमलेश मीणा के घर तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.
इस कंटेनमेंट एरिया के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर एसडीएम रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088 एवं सहायक अधिकारी के रूप में महिला सशक्तिकरण अधिकारी रिशु सुमन मो.न. 7987201033, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार बडौदा भरत नायक मो.न. 8770568928 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी बडौदा राकेश व्यास मो.न. 7000881303 तथा सीईओ जनपद श्योपुर एपी प्रजापति मो.न. 9826263279 को जिम्मेदारी दी गई है.

