जमशेदपुर: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के डी कोस्टा रोड स्थित श्री बालाजी ट्रेडर्स में तय कीमत से ज्यादा दर पर सेनिटाइयजर बेचे जाने की शिकायत पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा शुक्रवार को छापेमारी की गई थी. वहीं पूरे मामले में श्री बालाजी ट्रेडर्स के संचालक अशोक कुमार अग्रवाल और उनका पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल दोषी पाए गए हैं. जिन्हें शनिवार को विभाग द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
Also Read This: आज प्रदेश में 72,660 लोगों तक पहुंचा मोदी आहार एवम राशन: प्रदीप वर्मा
उत्क कारोबारियों के खिलाफ कमोडिटी एक्ट के तरह मामला दर्ज किया गया है. इसके तहत दोष सिद्ध होने पर सात साल की सजा का प्रावधान है. वहीं इस मामले में निचली अदालत से जमानत का कोई प्रावधान नहीं है. वैसे दोनों को एमजीएम में मेडिलक जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया. जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद ईलाके के दवा कारोबारियों में हड़कंप है.