रांची: राजधानी के लॉ की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामल में दोषी करार दिये गये 11 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में सभी 11 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल के सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनायी है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, यह राशि पीड़िता को दी जाएगी.
अदालत ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलग-अलग सजा सुनायी है और सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में अदालत में आज सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के दौरान उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और डीआईजी समेत अन्य वरीय पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी भी अदालत में उपस्थित थे.
इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने 26 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को ठहराया दोषी करार दिया था. अदालत ने 90 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करते हुए इस मामले में अभियुक्तों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं 376 (क), आईपीसी 366, आईपीसी 323, 120(इ) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत से सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की गयी थी.

