रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राकेश मुंडा को दोषी करार दिय़ा है. अदालत ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर 6 गवाह पेश किये गए थे.
घटना 25 मार्च 2018 की है. पीड़िता नहाने के नाम पर घर से निकली थी. देर शाम तक भी वापस नहीं लौटने पर परिजनों खोजबीन शुरु की. पता चला कि गांव के ही राकेश मुंडा शादी की नीयत से भगा ले गया. 6-7 महीना मुंबई में रखा. इस दौरान जबरन शारीरिक शोषण किया. फिर शादी से इंकार कर दिया. चार अक्टूबर 2018 को पीड़िता के पिता के बयान पर तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

