रांची के एक कोर्ट ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने पर 5 कुरान बांटने शर्त जमानत दिया गया था. कोर्ट ने अपने फैसले से 5 कुरान बांटने की शर्त को वापस ले लिया है.
कोर्ट ने अपने नये फैसले में कहा है कि पिठोरिया निवासी ऋचा भारती को कोर्ट ने दो शर्तों पर जमानत देने का काम किया था. पहला ये कि आरोपी ऋचा भारती को 7,000 रुपये के बेल बॉण्ड भरने के साथ जमानत देने वाला रांची जिले का निवासी ऋचा का कोई रिश्तेदार हो. दूसरा पवित्र कुरान दान करने की अतिरिक्त शर्त रखी गई थी.
मामले के अनुशंधानकर्ता केस आई.ओ. ने जानकारी दी कि पवित्र कुरान दान करने की दूसरी शर्त को पुरा करने में कठिनाईयां हो सकती है, इसलिए इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, जिसके बाद स्टेट द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करने के लिए प्रार्थना की गई. इस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रांची ने 15 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में से प्रथम आदेश को यथावत रखते हुए, पवित्र कुरान बांटने की अतिरिक्त शर्त को हटा दिया.


