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कोर्ट ने भेदभाव के आरोप में उबर पर लगाया बड़ा जुर्माना

by bnnbharat.com
April 4, 2021
in समाचार
कोर्ट ने भेदभाव के आरोप में उबर पर लगाया बड़ा जुर्माना
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सैन फ्रांसिस्को : एक नेत्रहीन महिला की राइड को बार-बार कैंसिल करने की उबर को भारी कीमत चुकानी पड़ी है. सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने उबर को 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने नेत्रहीन महिला के साथ भेदभाव किया, जिसकी वजह से उसे कैब के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. एक-दो नहीं बल्कि 14 बार महिला की राइड कैंसिल की गई. हालांकि, उबर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

खबर के अनुसार, पीड़ित महिला का नाम लीसा इरविंग हैं, लीसा देख नहीं सकतीं और अपने दिन-प्रतिदिन के काम के लिए गाइड डॉग की सहायता लेती हैं. उनका दावा है कि जब भी उन्होंने कैब बुक कराने की कोशिश की तो या तो ड्राइवर ने डॉग को बैठाने से इनकार करते हुए राइड रद्द कर दी या फिर उन्हें परेशान किया गया. जिसकी वजह से न केवल वह कई बार अपने ऑफिस देरी से पहुंचीं बल्कि उन्हें नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा.

लीसा इरविंग का यह भी कहना है कि दो उबर ड्राइवरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने पहले राइड एक्सेप्ट की और आखिरी वक्त पर उसे कैंसिल कर दिया. लीसा ने इस संबंध में उबर से भी शिकायत की, लेकिन कार शेयरिंग कंपनी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया. कोर्ट ने अब पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उबर पर 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है.

लीसा के वकील ने कहा कि अमेरिकी कानून के मुताबिक, गाइड डॉग को वहां जाने की इजाजत है जहां नेत्रहीन व्यक्ति जाता है, इसलिए कंपनी ने सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन किया है. वहीं, उबर ने सभी आरोपों से इनकार किया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उबर ऐप का उपयोग करने वाले ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों को उनके सर्विस एनिमल्स के साथ सेवा मुहैया कराएं और अन्य कानूनों का पालन करें, और हम नियमित रूप से इस संबंध में ड्राइवरों को शिक्षित करते रहते हैं. प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारी टीम प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेती है और उपयुक्त कार्रवाई करती है.

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