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सब्जी, फल एवं कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये कर्फ्यू में छूट

धारा-144 के तहत कलेक्टर ने किए आदेश जारी

by bnnbharat.com
July 18, 2020
in समाचार
सब्जी, फल एवं कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये कर्फ्यू में छूट
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ग्वालियर:  कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये नगर निगम सीमा क्षेत्र में 14 जुलाई से 21 जुलाई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन (कर्फ्यू) लगाया गया है. इस अवधि में फल, सब्जी, पीडीएस दुकानों के साथ ही होम डिलेवरी के लिये शिथिलता प्रदान की गई है.
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में पीडीएस की दुकानें खोलने के आदेश पारित किए हैं. इसके साथ ही नगर निगम सीमा क्षेत्र में पूर्व में संचालित सभी सब्जी मंडियां बंद रहेंगीं. सब्जियों के विक्रय हेतु 10 विक्रय केन्द्र निर्धारित किए गए है. विक्रय केन्द्र से होलसेलर, सेमीहोलसेलर एवं फुटकर व्यापारियों द्वारा कार्य किया जा सकेगा. शहरवासियों के लिये सब्जी विक्रय हेतु रामलीला मैदान मुरार, मेला ग्राउण्ड क्र.-1, मेला ग्राउण्ड-2, मेला ग्राउण्ड-3, मेला ग्राउण्ड-4, हजीरा मनोरंजनालय मैदान, आनंदनगर वीनस पब्लिक स्कूल के पीछे का मैदान, तिघरा रोड़ एसआर मेमोरियल के पास, पॉलीटेक्निक कॉलेज झांसी रोड़ के पास तथा गिरवाई नाके के पास स्थान निर्धारित किए गए हैं.

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में रात्रि 12 बजे से प्रात: 4 बजे तक बाहर से आने वाले सब्जी विक्रेताओं से होलसेलर लायसेंसधारी क्रय-विक्रय, प्रात: 4 बजे से 7 बजे तक थोक लायसेंसधारियों से सेमीहोलसेलर एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलित हाथ ठेलों के माध्यम से नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्राहकों को सब्जी का विक्रय किया जायेगा. फल विक्रय के लिये भी आदेश पारित किए गए हैं. रात्रि 12 बजे से प्रात: 4 बजे तक मोतीझील स्थित फल मंडी में बाहर से आने वाले फल विक्रेताओ से होलसेल लायसेंसधारियों के माध्यम से क्रय-विक्रय प्रात: 4 बजे से 7 बजे तक छत्री मंडी स्थित फल मंडी से थोक लायसेंसियों से सेमीहोलसेलर एवं फुटकर विक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा. इसके साथ ही प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक चलित हाथ ठेलों के माध्यम से नगर निगम सीमा क्षेत्र में आम जनों को फलों का विक्रय किया जा सकेगा.

कृषि एवं संबंधित गतिविधियां प्रात: 6 से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेंगीं. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद-बीज, कीटनाशक की निजी, मार्फेट गोडाउन तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के विक्रय केन्द्र, ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र रिपेयरिंग दुकानें, रायरू तथा डबरा रैक प्वॉइंट से उर्वरक डबल लॉक केन्द्र तथा थोक विक्रेताओं तक परिवहन किया जा सकेगा. होम डिलेवरी प्रात: 6 से शाम 7 बजे तक (सर्व ग्वालियर, नमस्ते, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ड) के माध्यम से किया जा सकेगा. इसके साथ ही एमपीसीसीआई http://play.google.com/store.aps/detdils?id=com.maadhyam से भी किया जा सकेगा.
कलेक्टर सिंह ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समस्त गतिविधि संचालन हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा. शासन द्वारा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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