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बेटी भी समान संपत्ति के अधिकार की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

by bnnbharat.com
August 11, 2020
in Uncategorized
राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार
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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एक बेटी संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समान संपत्ति के अधिकार की हकदार है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले ही अगर मृत्यु हो गई है, तो भी माता-पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होगा.

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