दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुरेश कैत की पीठ ने शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि कोर्ट ने तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद पाया कि निचली अदालत का आरोपी को जमानत ना देने का फैसला सही और तथ्यात्मक था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने दंगों में भाग लिया था और घटना की तस्वीरें और वीडियो आरोपी की भागीदारी को दर्शाती भी हैं.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “पिस्टल से खुलेआम फायरिंग करने के वीडियो ने कोर्ट के विवेक को भी हिलाकर रख दिया है. कोई इस तरह कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकता है?”
कोर्ट ने कहा, “आरोपी के ऐसा ना करने की मंशा पर भी विश्वास करना मुश्किल है कि उसे पता नहीं था कि उसके ऐसा करने से मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता था.
आरोपी पर लगे आरोप और उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शाहरुख पठान को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ये अदालत जमानत याचिका को खारिज करती है.”

