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उपायुक्त ने जरीडीह प्रखंड अंतर्गत ग्राम तुपकाडीह को पूर्णतया किया तालाबंदी

by bnnbharat.com
August 8, 2020
in Uncategorized
लॉकडाउन- 2.0 की नई गाइडलाइन जारी: 20 अप्रैल से सरकार दे रही छूट
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बोकारो: उपायुक्तराजेश सिंह ने आदेश पत्र जारी कर बताया कि जरीडीह प्रखंड अंतर्गत ग्राम तुपकाडीह में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुआ है. उक्त व्यक्ति को बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया है.

साथ ही उपायुक्त  राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की उपधारा 34(बी एवं सी) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर उसके चौहदी तक की सीमा को Containment Zone घोषित करते हुए पूर्णतया तालाबंदी किया जाता है.

व्यक्ति से संपर्क की हिस्ट्री के अनुसार विभाग कार्य कर रहा है-

उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां काम कर रही है. उक्त व्यक्ति से संपर्क की हिस्ट्री के अनुसार विभाग काम कर रहा है. आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों के सैंपल की भी जांच कराई जाएगी.

व्यक्ति के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य जारी-

उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि उक्त संक्रमित व्यक्ति के घर और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का भी काम चल रहा है. लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. लोग मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें.

Containment Zone घोषित क्षेत्रों में दिशा निर्देश जारी कर अक्षरशः पालन करने का निदेश-

उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर उसके चौहदी तक की सीमा को Containment Zone घोषित किया. इस हेतु उन्होंने कहा कि जारी दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन कराने का निर्देश दिया.

संक्रमित क्षेत्रों के लिए उपायुक्त ने कि जारी की दिशा-निर्देश:-

  1. संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानकर अंकित चौहदी क्षेत्र को पूर्ण रूप से चील करते हुए किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाय (अपवाद स्थिति को छोड़कर).

 

  1. उक्त क्षेत्रो के लोगों की आवश्यक वस्तुएं जैसे- राशन, दूध, दवाइयां, सब्जी इत्यादि को आवश्यकतानुसार भुगतान के आधार पर घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था कराएं.

 

  1. उनके घर के क्षेत्रों को पूर्ण रूप सेनीटाइज कराते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित कराएंगे.

 

  1. उक्त ग्राम व क्षेत्रों में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराये.

 

  1. यदि किसी व्यक्ति को बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत मेडिकल टीम को भेजकर समुचित इलाज एवं दवाइयां आदि उपलब्ध कराएंगे.

 

  1. यह भी सुनिश्चित कराएंगे की जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों को हर हाल में राशन उपलब्ध हो तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और यह अत्यंत निर्धन व्यक्ति है तो उसे मुखिया के खाद्यान्न कोषांग में उपलब्ध कराए गए राशि से वैकल्पिक स्तर के तहत पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराए गए सूखा राशन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे.

 

  1. सिविल सर्जन, बोकारो उक्त क्षेत्र को Screening Contract Tracing एवं उसका शत-प्रतिशत Screening कर प्रतिवेदन तैयार करेंगे. Screening करने वाले मेडिकल कर्मियों को एसओपी का अनुपालन करते हुए पीपीई, मास्क, ग्लव्स इत्यादि निश्चित रूप से पहनकर ही करें, इसे सुनिश्चित करायेंगे.

 

  1. सिविल सर्जन, बोकारो अपने स्तर से टीम गठित कर उक्त क्षेत्र को Core Area तथा Buffer Area में विभाजित करते हुए Core Area के सभी नागरिकों का दूरभाष नंबर संग्रह कराकर उसकी एक प्रति विभाग को भी समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे.

 

  1. सीलबंद क्षेत्रों में कोई भी सरकारी वाहन के प्रवेश होने के बाद उसे क्षेत्र से बाहर निकलने पर उन वाहनों को एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सोलुशन के घोल से सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करें.

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