रांची: झारखण्ड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण तथा संबंधित महामारी के आलोक में जिले में खाद्य एवं संबंधित प्रसंस्करण उद्योग का संचालन चालू रखने के संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिया है.
सरकार के अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्र के आलोक में उपायुक्त द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू, जिला कृषि पदाधिकारी रांची, जिला उद्योग पदाधिकारी रांची, सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, पण्डरा, रांची, जिले के सभी अंचल अधिकारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित ऐसे उद्योगों-इकाईयों का विनियमन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है.
ताकि आमजनों को खाद्य सामग्रियों की कमी न होने पाए. तथा आवश्यक मूल खाद्य सामग्रियों को आम जनता को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके.
कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के लिए जिले में जारी लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्रियों की उपलब्ध निरंतर बनी रहें.
इसे लेकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए समस्त अनिवार्य सावधानियां बरते जाने की शर्त पर निम्न खाद्य एवं कृषि उत्पाद के उत्पादन/प्रसंस्करण का संचलान हो सकेगा.
दुग्ध एवं इससे संबंध मूल उत्पाद, समस्त प्रकार के बेकरी उत्पाद, चावल, आटा, तेल तथा संबंध उत्पाद,फल एवं फल आधारित विभिन्न उत्पाद, सब्जी एवं सब्जी आधारित विभिन्न उत्पाद, धान/दाल/अन्य खाद्यान्न मिल शामिल है.
खाद्य पदार्थो के उत्पादन, प्रसंस्करण से संबंधित समान प्रकृति के अन्य उद्योगों को भी शामिल किया गया है.

