दुमका: भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण से संबंधित जारी निर्देश के आलोक में कुछ जरूरी सुविधाओं में छुट दिये जाने को लेकर जिला प्रशासन ने नया निर्देश जारी करने के साथ पूर्व से लागू निषेधाज्ञा को कुछ शर्तों के साथ 31 मई तक विस्तारित कर दिया है. इसके तहत प्रति दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कुछ आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने वाले निर्धारित व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लेकिन शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेगी तथा छुट अवधि मेन बेवजह सड़ो पर घुमते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राज्य सरकार द्वारा लाक डाउन 4 से संबंधित जारी नये निर्देश के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और तम्बाकू इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

