रांची: जरूरी सेवा में लगे डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मी, पारा मेडिकलकर्मी समेत अन्य आपात सेवा में लगे कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. उनके खिलाफ नियमों के अनुकूल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बुधवार को इसका आदेश जारी किया.
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जिला प्रशासन को पूरे जिले से शिकायत मिल रही कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों, अस्पतालों में काम करने वाले, समाचार पत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ मोहल्ले के लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं. कई मकान मालिक उन्हें घर खाली करने को कह रहे हैं. कुछ लोग उन्हें घर से बाहर नहीं जाने का दबाव बना रहे हैं.
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उपायुक्त ने कहा कि यह कर्मी दूसरों को बचाने के लिए बिना भय के काम कर रहे हैं. इसलिए इनका सहयोग करना जरूरी है. कोरोना में इन कर्मियों को पूरा सहयोग करने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है. ऐसे में इनके खिलाफ किसी हाउसिंग सोसाइटी, रेसिडेंस वेलफेयर सोसाइटी या निजी मकान मालिक द्वारा मकान खाली करने या उनके काम पर किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो आइपीसी की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्त कर कार्रवाई की जाएगी.

