चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को लेकर जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से जिले वासियों को जागरूक किया जा रहा है. इसके तहत प्रचार वाहन के माध्यम से मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित विभिन्न चौक चौराहों पर माइकिंग करते हुए लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामले को दृष्टिगत रखते हुए सदर अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है जोकि विगत 8 अप्रैल 2021 से आगामी 30 अप्रैल 2021 तक के लिए लागू रहेगी. इसके साथ ही प्रचार वाहन के माध्यम से आम जनों को वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय यथा नियमित रूप से हाथों की सफाई करना, मास्क पहनना, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना आदि के संबंध में भी सूचित किया जा रहा है.
