ग्वालियर: संभाग आयुक्त एम बी ओझा ने शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा है कि वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत आपके जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का शत प्रतिशत वेतन निर्धारण के प्रकरण संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर एवं जिला स्तर पर जिला पेंशन कार्यालय को भेजें.

