लखीसराय :- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार 8 जून से सभी ऑफिस शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर आज लखीसराय डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी किए. जारी निर्देश में निम्न आदेश दिए गए हैं. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाओं को आवश्यक एवं चिकित्सा हेतु उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने के आदेश दिए गए हैं. सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनानी है. मास्क पहनना अनिवार्य समय-समय पर हाथ धोने का निर्देश दिया गया है. थूकना वर्जित है.
होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी निर्देश
सभी होटल संचालक मुख्य द्वार पर बैनर या दीवार पर लिखकर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेंगे. मास्क अनिवार्य रहेगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. होटल कर्मियों के द्वारा मास्क एवं दस्ताने पहनना जरूरी है. संपर्क विहीन तरीके से ऑर्डर एवं डिस्टल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए. बैठने की क्षमता 50 परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए
शॉपिंग मॉल के लिए जारी निर्देश
शॉपिंग मॉल में खरीदारी मनोरंजन एवं खानपान के उद्देश्य से भारी संख्या में लोग जाते हैं. इसलिए यहां सामाजिक दूरी एवं अन्य निवारक उपायों का अनुपालन कराने के लिए शॉपिंग मालिक के संचालक को निर्देश जारी हुए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य मानकों का अनुपालन कराना मॉल संचालकों की जिम्मेदारी होगी. गेमिंग आर्केड , बच्चों को खेलने के क्षेत्र , शॉपिंग मॉल के सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.

