नई दिल्ली: कोरोना मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को सुझाव दिया और कहा कि निजी लैब्स को टेस्ट के लिए ज्यादा पैसे वसूलने की इजाजत न दें. आप जांच के लिए सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रभावी तंत्र बना सकते हैं.
सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कहा कि हम इसे देखेंगे और जो सबसे अच्छा किया जा सकता है उसे करने की कोशिश करेंगे.

