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एक जनवरी से बदलने जा रही ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं…

by bnnbharat.com
December 25, 2020
in समाचार
एक जनवरी से बदलने जा रही ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं…
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नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं एक जनवरी से बदलने जा रही हैं. कई राज्यों ने फैसला किया है कि लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन (RC) के लिए बने नए नियम को अब लागू करेगी. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर बिहार ,पं बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों का पंजीयन को लेकर नए नियम लागू करेगी. इसलिए अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता लॉकडाउन और कोराना काल में खत्म हो गई है तो 31 दिसंबर तक उनका नवीनीकरण करा लें, वरना दस्तावेज की वैधता खत्म होने पर नए साल में आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.



ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई नियम बदल जाएंगे

इसी के साथ बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस पाना और आसान हो जाएगा. आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं. बीते 24 दिसंबर से ही यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो चुका है.

गौरतलब है कि परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक कराने को कहा था. मार्च 2020 के बाद से जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उन पर परविहन विभाग 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 से भी वे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनसे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

डीएल और आरसी का नवीनीकरण ऐसे करवा सकते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण के लिए आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक कर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा. आपको फॉर्म भरते समय अपना डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी. इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करें. कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस जा कर अपना स्लॉट बुक करा लें. आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपका लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा.

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