श्योपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शाक्तियो का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त 2020 को श्योपुर जिले की समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा, एफएल 1 दुकानों व एफएल 3 (होटल बार) के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है.
इस अवधि में देशी एवं विदेशी शराब की दुकान व होटल बार बंद रखे जावेगें तथा शराब का क्रय-बिक्रय पूूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

