BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

मतदान तिथि के 48 घण्टे पूर्व से ड्राई डे घोषित होंगे

by bnnbharat.com
October 26, 2020
in Uncategorized
26 अक्टूबर को ड्राई डे,जिला प्रशासन ने घोषित किया ड्राई डे
Share on FacebookShare on Twitter

बोकारो:- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा स्पष्ट निदेश दिया है कि मतदान दिवस को शराब की ना तो बिक्री की जाएगी, ना ही दिया जाएगा. मतदान तिथि के 48 घण्टे पूर्व से शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया जाएगा.

उक्त निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त   राजेश सिंह ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्धारित मतदान दिवस जो   03नवंबर को पूर्वाहन 07ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक अधिसूचित है के 48 घण्टे पूर्व यानी 1नवंबर के अपराह्न 04ः00 बजे से शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है. ड्राई डे के लिए जारी आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया जा सके. 

चुनाव प्रचार के लिए आये वैसे व्यक्ति जो बेरमो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन के दिन बेरमो विधानसभा क्षेत्र को छोड़ने का आदेश जारी.

बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 हेतु बेरमो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस कार्यकर्ताओं एवं अभियान कार्यकर्ताओं जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं या आये हुए है तथा जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन सभी व्यक्तियों को बेरमो विधानसभा क्षेत्र में 03 नवंबर, 2020 को उपचुनाव से पूर्व सभी कार्यकर्ताओ को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने जारी किया है. यह आदेश बेरमो उपचुनाव को देखते हुए जारी किया गया है, ताकि बेरमो उपचुनाव को पारदर्शी, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में कराया जा सके. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बेरमो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की अवधि दिनांक 01 नवंबर, 2020 के अपराहन 04ः00 बजे समाप्त हो रही है. उक्त तिथि से पूर्व ऐसे सभी कार्यकर्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुंरत पश्चात निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने को कहा है.

मतगणना तिथि को भी शुष्क दिवस घोषित रहेगा                                                                                                                                                                             

 भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत मतदान दिवस दिनांक 03 नवंबर 2020 के 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक किसी होटल, भोजनालय या दुकानों में किसी भी प्रकार का स्प्रिट युक्त मादक शराब या वैसे ही प्रवृत्ति का कोई पदार्थ न तो बिक्री किया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा. उक्त बात की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आदेश जारी कर दी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दिनांक 10 नवंबर 2020 को 35 बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतगणना तिथि निर्धारित है. मतगणना तिथि को भी शुष्क (क्तल क्ंल) दिवस घोषित रहेगा. मतगणना तिथि 10 नवंबर 2020 को भी किसी होटल, भोजनालय या दुकानों में किसी भी प्रकार का स्प्रिट युक्त मादक शराब या वैसे ही प्रवृत्ति का कोई पदार्थ न तो बिक्री किया जाएगा और ना ही वितरित किया जा सकेगा. उक्त आदेश का सख्ती से पालन कराने का निदेश सम्बन्धित पदाधिकारियो को दिया गया है.

मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित 

बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 अंतर्गत आगामी दिनांक 10 नवंबर 2020 को मतगणना कृषि उत्पादन बाजार समिति आईटीआई मोड़, चास में निर्धारित है. मतदान केंद्र पर आने वाले गगन अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी, मतगणना कर्मी, अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी व्यक्तियों, कर्मी, पुलिस बल, पदाधिकारी एवं अन्य जो बाजार समिति चास परिसर में प्रवेश करेंगे को कोविड-19 के दिशा निर्देश पर अनुपालन करते हुए 6 फीट की दूरी का अनुपालन एवं थ्री लेयर मास्क का प्रयोग सहित सैनिटाइजर का उपयोग समय-समय पर हैंडवास का आवश्यक रूप से प्रयोग करेंगे. इसकी अवहेलना की स्थिति में आप पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 की धारा अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

दुर्गा पूजा की छुट्टी मनाने रिश्तेदार के घर आए एक व्यक्ति का शव तालाब से बरामद

Next Post

ट्रू-नाट से 11, आरटी पीसीआर से 18 की हुई जांच

Next Post

ट्रू-नाट से 11, आरटी पीसीआर से 18 की हुई जांच

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d