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कटाई व मड़ाई के समय कंबाइन मशीनों के साथ रीपर का प्रयोग कृषक सुनिश्चित करें 

by bnnbharat.com
August 25, 2020
in Uncategorized
कटाई व मड़ाई के समय कंबाइन मशीनों के साथ रीपर का प्रयोग कृषक सुनिश्चित करें 
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शशि भूषण दूबे कंचनीय,

मीरजापुर: जनपद के सभी सम्मानित कृषक बंधुओं सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा खेत खलिहान में फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतु कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्देशित किया. उक्त बातें उपकृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने कहा है.

उन्होंने कहा कि फसल जलाने से प्रर्यावरण प्रदुषित होता है जिससे श्वास सम्बन्धित बिमारी होने का खतरा बढ़ जाता है एवं जलवायु के उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता  है.

उपकृषि निदेशक ने कहा कि जिसके चलते फसलों की वृद्धि एवं उत्पादन भी प्रभावित होता है फसल जलाने वाले दोषी व्यक्ति को मा० राष्ट्रीय अधिकरण आदेश के क्रम में प्रर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्रषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने की दशा में ढाई हजार रूपए प्रति घटना दुसरा क्रषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक व पांच एकड़ तक होने की दशा में अर्थ दण्ड पांच हजार रुपए प्रति घटना तीसरा क्रषि भूमि का क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक होने की दशा में पन्द्रह हजार रूपए प्रति घटना निर्धारित किया गया है.

उपकृषि निदेशक ने बताया कि कृषि फसलों की कटाई हेतु मजदूरों की सीमित उपलब्धता आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से समय एवं श्रम की बचत के दृष्टिगत कृषकों द्वारा कटाई एवं मड़ाई हेतु आधुनिक कृषि यन्त्रो विशेष कर कम्बाइन हार्वेस्टर के प्रयोग से जहां श्रम एवं समय की बजत हो रही है.

उपाध्याय ने कहा कि वही धान एवं गेहूं जैसी फसलें जिनके अवषेश को पशुओं के चारे के रूप प्रयोग किया जाता रहा है,  में कमी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है. इसका मुख्य कारण फसलों की कटाई लगभग एक फीट छोड़कर होना है खेतों में बचें इन फसल अवशेषों को सामान्यत: कृषकों द्वारा जला दिया जा रहा है तथा इस प्रवत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है.

फलस्वरूप न केवल प्रर्यावरण प्रदुषित हो रहा है बल्कि चारे की कमी के साथ साथ मृदा उर्वरता भी दुष्प्रभावित हों रही हैं. उपकृषि निदेशक उपाध्याय ने बताया कि धान व गेहूं की फसल कटाई तथा मड़ाई में कंबाइन हार्वेस्टिंग स्ट्रा रीपर कृषि यंत्र का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है.

इसके साथ ही बिना रिपर मशीन के प्रयोग करने वाले कंबाइन मशीन मालिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि फसल कटाई व मड़ाई के समय कम्बाइन मशीनों के साथ-साथ रीपर का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.

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