उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के लागू होने की अवधि को अब बढ़ा दिया गया. प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एपिडेमिक ऐक्ट को बढ़ाने को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया है.
शासनादेश के मुताबिक, सूबे में यह एक्ट अब 30 जून 2021 तक लागू रहेगा. 31 मार्च 2021 को यूपी एपिडेमिक एक्ट की अवधि समाप्त हो रही थी.
केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारों ने एपिडेमिक एक्ट की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ाया है. उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

