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शराब दुकानों की बढ़ाई गई समय सीमा

by bnnbharat.com
June 2, 2020
in समाचार
शराब दुकानों की बढ़ाई गई समय सीमा
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यूपी: कोरोना संकटकाल अभी भी मंडरा हुआ है और पांचवे चरण का लॉकडाउन 1 जून से शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान देश को अनलॉक-1 किया गया है, जिसमें काफी छूट मिली है.

वहीं, उत्तर प्रदेश में शराब का सेवन करने वाले शौकीनो और उनकी सहूलियत देते हुये यूपी सरकार ने ये फैसला किया है और शराब की दुकानों की समय सीमा बढ़ा दी हैं.

दरसअल, यूपी की योगी सराकर द्वारा उत्तर प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों के खुलने के समय में बदलाव कर शराब की दुकानों के समय सीमा अब रात नौ बजे तक खोले रखने की अनुमति दे दी है.

इस बारे में आधिकारिक सूत्रों द्वारा सोमवार को ये भी बताया गया कि, सरकार ने कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को छोड़ कर शराब की दुकानों को सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खोले रखने का फैसला किया है. यह नियम थोक व फुटकर दोनों तरह के विक्रेताओं पर लागू होगा.

नियम करने होंगे फॉलों-

  • शराब की दुकाने सिर्फ बिक्री के लिये खोली जायेंगी
  • यहां शराब पीने की अनुमति नहीं होगी
  • बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
  • बगैर मास्क वाले किसी भी ग्राहक को शराब नहीं बेची जायेगी
  • देसी शराब की फुटकर दुकान और मॉडल शॉप में बैठकर लोग शराब, बीयर आदि नहीं पी सकेंगे
  • सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित रहेगा
  • इसी तरह बीयर की फुटकर दुकान के सामने खड़े होकर पीने की भी मनाही है

इस दौरान प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने बताया कि, अनलॉक के पहले चरण में लोगों को तमाम रियायतें दी गई हैं, बाजार खुल गए हैं.

दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है. इसलिए अब शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें भी सुबह दस बजे से रात नौ बजे बिक्री करेंगी.

 

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