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कृषि ऋण माफी योजना के लाभुक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए

by bnnbharat.com
February 25, 2021
in समाचार
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से पलामू के 65,839 किसान होंगे लाभान्वित
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दुमका. उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में कृषि ऋण माफी योजना को लेकर बैठक हुई. इसमें उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि योजना का कार्यान्वयन शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए बैंक प्रतिनिधियों को अपने बैंक के कृषि ऋण से संबंधित सूची ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने कहा कि पिछले कई वर्षों में मानसून की अनियमित स्थिति, सुखाड़, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की आय में कमी, फसल ऋण चुकाने में असमर्थता एवं नए फसल ऋण के लिये अयोग्य होने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा कृषि ऋण माफी योजना लागू की है. एक रुपये के आवेदन शुल्क पर किसान का 50 हजार रुपये तक का कृषि ऋण माफ हो जाएगा.
इसके लाभ के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति फसल ऋणधारक पात्र होंगे. आवेदक केसीसी ऋणधारक होना चाहिए. किसी ऋणी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज लगेंगे.
उपायुक्त ने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें. इसके लिए सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों का वर्कशाप आयोजन कर उन्हें प्रेरित करें. जिससे ऋणी किसानों का सत्यापन किया जा सके.

बैठक में प्रशिक्षु आईएएस दीपक दुबे, अपर समाहर्त्ता राजेश राय,जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, एलडीएम प्रवीण कुमार एवं बैकों के प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक देवेश कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आत्मा व जिला कृषि कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे.

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