रांची:- खूंटी गैंगरेप के आरोपी फादर अल्फांसों की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी टल गई है. गैंगरेप के आरोपी फादर अल्फांसो की जमानत याचिका पर अब फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका सूचीबद्ध थी. जिसपर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है.
खूंटी जिले के कोचांग गांव में सामूहिक रेप की इस घटना ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी. नक्सलग्रस्त जिले खूंटी में मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता फैलाने का काम करने वाली एक एनजीओ की 5 नाबालिग लड़कियों को 21 जून को कोचांग गांव में बंधक बनाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था.घटना के एक महीने बाद पुलिस जुलाई में गैंगरेप के मास्टरमाइंड को पश्चिम सिंघभूम जिले से गिरफ्तार की थी.
खूंटी सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी
गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने पीएलएफआई सदस्य और मुख्य आरोपी बाजी समद उर्फ टकला, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी अल्फांसो सहित 2 अन्य को आरोपी बनाया था. जिन्हें खूंटी सिविल कोर्ट ने वर्ष 2019 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. दोषियों की ओर से निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है और जमानत के लिए गुहार भी लगाई गई है.

