सुरसंड (सीतामढ़ी): बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के साथ ही निर्वाचन संबंधी आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गया है. इस बीच अनुमंडल में गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब बिना अनुमति किसी तरह के राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
आचर संहिता उल्लंघन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर सेक्टर पदाधिकारी संख्या -5 मृत्युंजय कुमार के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई .सेक्टर पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान थाना क्षेत्र के मलाही गांव में सड़क के किनारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का बैनर पोस्टर पाई गई. जिसको लेकर दर्जनों कार्यकर्ताओं पर एफ आई आर दर्ज किया गया.
जिसमें बजरंग दल के अध्यक्ष गोपाल सिंह, पुरुषोत्तम सिंह ,चंदन सिंह, भोला राउत, विनय राउत, विजय सिंह, अजय सिंह, राजेश सिंह, राजा सिंह, विकास सिंह, मुकुंद सिंह, जयवर्धन सिंह, संतोष ठाकुर, झगरू मंडल, राजू ठाकुर, हरेंद्र ठाकुर पर आदर्श आचार संहिता उलंघन करने के एवज में एफआईआर किया गया है.
वहीं थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर भोला कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सरकारी भवन या सरकारी परिसर में राजनीतिक बैनर-पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे. उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

