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अवैध रूप से कार्ड बना कर राशन उठाव करने पर एफआईआर

सिल्ली प्रखंड में राशन कार्ड धारी के खिलाफ की गई कार्रवाई

by bnnbharat.com
July 3, 2020
in Uncategorized
अवैध रूप से कार्ड बना कर राशन उठाव करने पर एफआईआर
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एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा दो राशन कार्ड बनाकर किया जा रहा था खाद्यान्न का उठाव

उपायुक्त रांची के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ किया गया एफआईआर

रांची : एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध तरीके से दो राशन कार्ड बनाकर खाद्यान्न उठाव करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है. सिल्ली प्रखंड के पतराहातू ग्राम में रघुनाथ महतो के खिलाफ सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा दो राशन कार्ड बनाकर खाद्यान्न उठाव करने के संबंध में शिकायत मिलने के बाद जांच की गई. जांच में यह बात सामने आई कि रघुनाथ महतो का अंत्योदय और पीएचएच राशन कार्ड दोनों में नाम दर्ज है. पीएचएच राशन कार्ड में चार पारिवारिक सदस्य सम्मिलित हैं जबकि अंत्योदय कार्ड रघुनाथ महतो की मां के नाम से है. इसमें भी उसका नाम दर्ज है और वह खाद्यान्न का उठाव स्वयं कर रहा था. जांच में यह बात भी सामने आई कि लाभुक के पास मोटरसाइकिल है. साथ ही पतराहातू और मुरहू में दो स्थानों पर कचरा एवं प्रकाश दो मंजिला मकान आदि संसाधन भी उपलब्ध हैं जो उसे राशन कार्ड के लिए अपात्र बनाते हैं.

उपायुक्त के निर्देश पर की गई कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद उपायुक्त रांची को अवैध राशन कार्ड बनाकर एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा दो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उठाव की जानकारी दी गई। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतिवेदन के आधार पर यह मालूम हुआ की रघुनाथ महतो का नाम दो राशन कार्ड में है और पिछले 4 वर्षों से वह अवैध तरीके से राशन सामग्री का उठाव कर रहा था। इस पर उपायुक्त महोदय ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक में सिल्ली थाने में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिल्ली द्वारा एफ आई आर दर्ज किया गया।

पीएचएच (गुलाबी) राशन कार्ड के लिए निम्नाकित प्रकार के लोग योग्य है :

(i) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो.

(ii) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं.

(iii) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है.

(iv) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है.

(V) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है.

(VI) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है.

(VII) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है.

(VIII) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है.

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