BnnBharat | bnnbharat.com |
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
BnnBharat | bnnbharat.com |
No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

12 साल की मासूम से छेड़छाड़ करने वाले टैक्सी चालक को पांच साल की कैद

by bnnbharat.com
February 10, 2021
in समाचार
12 साल की मासूम से छेड़छाड़ करने वाले टैक्सी चालक को पांच साल की कैद
Share on FacebookShare on Twitter

मुंबई: मुंबई की एक विशेष पॉस्को अदालत ने एक 50 वर्षीय टैक्सी चालक को 12 साल की मासूम से छेड़छाड़ करने के आलोप में दोषी करार दिया. यह मामला साल 2018 का है, पीड़िता की मां ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. अदालत ने आरोपी को पांच साल की कैद और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि वह 25 मार्च 2018 को अपने बीमार ससुर से मिलने नवी मुंबई गई थी. वह अपने साथ अपनी भाभी और दो बेटियों को ले गई थी. इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से लोकल ट्रेन पकड़ी थी लेकिन नेरुल पर रिपेयरिंग के चलते ट्रेन रुक गई थी.

इसके बाद उन लोगों ने वापस घर लौटने का फैसला किया.इसके लिए उन्होंने नेरुल से एक टैक्सी ली. यहां उनके साथ एक और रिश्तेदार भी शामिल हो गई. शिकायत के अनुसार तीन महिलाएं टैक्सी में पीछे बैठी थीं और शिकायकतकर्ता की 12 वर्षीय बेटी आगे वाली सीट पर बैठी थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ड्राइवर ने नाबालिग से उसकी गोद में बैठने के लिए कहा. जब परिवार कोलाबा पहुंचा, तब बच्ची ने मां को बताया कि ड्राइवर ने उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ. अभियोजन पक्ष की ओर से गीता शर्मा ने कहा कि नाबालिग के लिए किसी अजनबी को फंसाने का कोई कारण नहीं बनता है.

उधर, इसे लेकर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अगर आरोपी ने बच्ची को गलत तरीके से छुआ था तो वह तुरंत अपनी मां को इस बात की जानकारी दे सकती थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बचाव पक्ष की दलीलें इतनी कमजोर और बिखरी हुई हैं कि अदालत को उन पर विचार करने की भी जरूरत नहीं है.

अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की की एकमात्र गवाही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी ने टैक्सी में यात्रा करते समय उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था. अदालत ने टैक्सी चालक को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on X (Opens in new window)

Like this:

Like Loading...

Related

Previous Post

अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने दिशा-निर्देश

Next Post

मुकेश सहनी हुए नाराज, अमित शाह से करेंगे मुलाकात

Next Post
मुकेश सहनी हुए नाराज, अमित शाह से करेंगे मुलाकात

मुकेश सहनी हुए नाराज, अमित शाह से करेंगे मुलाकात

  • Privacy Policy
  • Admin
  • Advertise with Us
  • Contact Us

© 2025 BNNBHARAT

No Result
View All Result
  • समाचार
  • झारखंड
  • बिहार
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • औषधि
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स
  • स्वास्थ्य

© 2025 BNNBHARAT

%d