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विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी, अब NRI भी कर पाएंगे वोट

by bnnbharat.com
January 5, 2021
in समाचार
सुबह 9 बजे तक 13.05 प्रतिशत मतदान
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नई दिल्ली. साल 2021 में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने विदेशों में रह रहे भारतीयों यानी एनआरआई को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था. अब विदेश मंत्रालय  ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए चुनाव आयोग को लिखित जवाब दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हालिया प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में मतदान प्रणाली (ETPBS) के तहत विदेशों में रह रहे भारतीयों (NRI) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग इस सुविधा को शुरू करने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी.

चुनाव आयोग ने कब लिखी थी चिट्ठी?

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने 27 नवंबर को कानून सचिव को संबोधित एक चिट्ठी में प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव नियमों, 1961 में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाएं. इस चिट्ठी में आगे कहा गया था कि चुनाव आयोग इस व्यवस्था को अप्रैल-मई में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों से ही शुरू करने के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयार है.

विदेशों में रहते हैं एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय

विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं. अनुमान के मुताबिक, इनमें 60% से अधिक मतदाता हैं. चुनाव आयोग के प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये मतदाता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिये आने वाले चुनाव में वोट कर सकेंगे. चुनाव आयोग के प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार को अध्यादेश के जरिए चुनाव कराने के नियमों में बदलाव करना होगा.

क्या है पोस्टल बैलेट?

Postal ballot एक डाक मत पत्र होता है. यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है. चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं. जब ये लोग Postal Ballot की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें Service voters या absentee voters भी कहा जाता है. इसे Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) भी कहा जाता है. मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस Postal ballot को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है.

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