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आज से वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना

by bnnbharat.com
February 15, 2021
in समाचार
पुराने वाहनों के लिए भी हुआ जरूरी FASTag
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज से हर 4 पहिया वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है. बावजूद अगर आप बगैर फास्टैग के टोल टैक्स देते हैं तो आपको दोगुना टैक्स जमा करना होगा. यह नियम आज से देशभर में लागू हो गया है. अगर आप अभी तक अपने वाहनों में फास्टैग नहीं लगाए हैं तो जल्द से जल्द यह काम कर लें.

बता दें कि हाल ही में फास्टैग को रिचार्ज कराने में आ रही दिक्कतों को भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दूर किया है. वहीं अगर किसी वाहन का फास्टैग एकाउंट रिचार्ज नहीं है तो वाहन चालक टोल पर इसे रिचार्ज करा पाएंगे. रिचार्ज तीन मिनट में होने की बात NHAI तैयारी कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा- अब नहीं आगे नहीं बढ़ाया जाएगा समय सीमा

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये. फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. इसे 2016 में पेश किया गया था. टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये.

गडकरी ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग को लेकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिये.

उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं. उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये. केंद्र सरकार ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है.

यह भी जानें

फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है. इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) का इस्तेमाल होता है. फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है.

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