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जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
गुना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस. विश्वनाथन ने कहा है कि नगरपालिका गुना क्षेत्रांतर्गत सदर बाजार में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत पूर्ण लॉकडाउन किया गया था.
जिसमें दूध, डेयरी, दवाई एवं चिकित्सकीय उपकरण, एटीएम, पेट्रोल पंप तथा गैस वितरण के अतिरिक्त सभी गतिविधियां निषेधित की गई थी.
उन्होंने उक्त व्यक्ति के परीक्षण उपरांत रिपोर्ट निगेटिव आने एवं उक्त नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति नहीं होने से कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12 जून 2020 को प्रभाव शून्य कर दिया है.

