राजस्थान: राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की चपेट से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया. इसके बावजूद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एहतियातन प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है. राज्य सरकार के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान लागू पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी. राजस्थान में सरकार ने इससे पहले रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था.
नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किए गए सरकारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं. इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा. साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
वहीं, सरकार के नए आदेश के अनुसार यह सभी प्रतिबंध अगला आदेश जारी होने तक बढ़ा दिए गए हैं. इसका मतलब है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय को शाम सात बजे बंद करना होगा. साथ ही मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शादी समारोहों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

