गुना: जिलादण्डाधिकारी एस. विश्वनाथन ने आम सूचना जारी कर कहा है कि 06 अक्टूबर 2019 को वाहन यामाहा क्रक्स मोटरसाईकिल बिना नंबर एवं चैसिस नम्बर एम.ई.15के.ए.0बी.1ई.2073603 से अवैध रुप से दो प्लास्टिक की केनों में भरी 30-30 लीटर भरी मदिरा का परिवहन करते हुये पाये गए थे. इस दौरान आरोपी हरवीरसिंह पुत्र गप्पू अहिरवार एवं श्रीराम पुत्र पूरनसिंह अहिरवार निवासीगण ग्राम डगराई हाल मुकाम बी.जी. रोड बजरंगगढ के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इस आशय की जानकारी में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जप्त मदिरा एवं जप्त वाहन को राजसात करने हेतु लेख किया गया है.
उन्होंने बताया कि उक्त जप्त वाहन के सम्बंध में जिला आबकारी अधिकारी गुना से जानकारी चाही जाने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जब्त वाहन यामाहा कक्स मोटरसाईकिल बिना नंबर एवं चैसिस नम्बर एम.ई.15के.ए.0बी.ई.2073603 मोटरसाईकिल पर अंकित चैचिस नंबर से क्षत्रिय कार्यालय गुना से जानकारी चाही तो उक्त चैसिस नंबर एम.ई.15के.ए.0बी.1ई. 2073603 का कोई भी वाहन आर.टी.ओ. पोर्टल पर दर्ज नहीं पाया है. म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 47 (क)(2) के अन्तर्गत मंदिरा के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन मदिरा एवं अन्य साम्रगी को राजसात किये जाने का प्रावधान है.
उन्होंने जारी आम सूचना में कहा है कि उपरोक्त वाहन एवं सामग्री से यदि कोई व्यक्ति हितबद्व रखता है तो वह न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में दिनांक 27 जुलाई 2020 तक स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपना पक्ष समर्थन कर सकता है. नियत दिनांक के पश्चात जप्त साम्रगी व वाहन को राजसात करने के सम्बंध में कार्यवाही की जाएगी.

