बिश्वजीत शर्मा,
पाकुड़: नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड आश्रय गृह में गोड्डा की एक आदिवासी महिला की अस्मत तार तार हुआ है. महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी और सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले बस स्टैंड पर बने आश्रय गृह का कर्मी और बस ड्राइवर शामिल है.
पीड़ित महिला द्वारा थाने में दी गई लिखित आवेदन के अनुसार आश्रय गृह में तैनात केयरटेकर संजय सिंह ने बलात्कार किया है. जबकि बस ड्राइवर महमूद अली उर्फ पप्पू ने बलात्कारी का साथ दिया है. आरोपी संजय सिंह और महमूद अली उर्फ पप्पू भी गोड्डा जिले के ही रहने वाला है.
वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थानेदार देवानंद प्रसाद को एसपी ने निलंबित किया है. नगर थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव के अवकाश पर रहने पर देवानंद प्रसाद प्रभार में थे. एसपी मणिलाल मंडल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी.
एसपी ने बताया कि यह घटना 4 एवं 5 नवंबर की मध्यरात्रि की है. गोड्डा की एक महिला न्यू अलीपुरद्वार से 4 नवंबर की शाम 4:00 बजे सियालदह एक्सप्रेस से पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतरी थी. महिला गोड्डा जाने के लिए पाकुड़ बस स्टैंड पहुंची और गोड्डा बस के लिए पूछताछ करने लगी.
उसी दौरान महिला को बस ड्राइवर महमूद अली उस पप्पू ने विश्वास में लेकर बस स्टैंड स्थित विश्राम गृह में रूम दिलाया. बहला-फुसलाकर खाना खिलाने का भी प्रयास किया. फिर रात करीब 11:00 बजे संजय सिंह जो आश्रय गृह में केयरटेकर का काम करता है, रूम में आया.
संजय सिंह ने जबरन मुंह दबाकर गाली गलौज करते हुए महिला को अपने हवस का शिकार बनाया. महिला के द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. एसपी ने बताया कि इसके बाद 100 डायल में सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की गई.
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महमूद अली उर्फ पप्पू गोड्डा जिले के ग्राम रानीडीह और संजय सिंह गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बरहड़ा गिरही टोला का रहने वाला है. इस घटना को लेकर नगर थाना कांड संख्या 201/2020 दर्ज किया गया है. भादवि की धारा 376 (डी), 504, 506 एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत के तहत कांड अंकित कर मामले की जांच की जा रही है.

