BNN DESK: डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि सरकारी कर्मचारी अब NPS को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा 31 मई तक ले सकते हैं.
विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जो भी कर्मचारी इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं उन्हें 5 मई तक आवेदन करना होगा.
1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2008 के बीच नौकरी पाने वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. उन्हें पहले की तरह CCS पेंशन का फायदा मिलता रहेगा. 5 मई तक जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें अपने आप NPS का लाभ मिलने लगेगा.
केन्द्र के सिर्फ वही कर्मचारी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जो रेलवे पेंशन रुलिस या CCS पेंशन रूल्स के तहत 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे. इन कर्मचारियों ने अगर आगे राज्य सरकार की नौकरी छोड़कर केन्द्र सरकार की नौकरी की हो तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है.
ज्यादा फायदेमंद है पुरानी पेंशन योजना
एक्सपर्ट्स की मानें तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है. इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर और उसके परिवार के लोगों को भी सिक्योरिटी मिलती है, जबकि नए नियमों में ऐसा नहीं है.
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 18 से 60 साल की उम्र के लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलकर इसमें निवेश कर सकते हैं और बाद में पेंशन का लाभ ले सकते हैं. 80 CCD के तहत पेंशन में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है.
सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसदी और अन्य लोग अपनी आय का 20 फीसदी हिस्सा पेंशन अकाउंट में जमा कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है.

