रांची: केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर आठ जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल आदि खोलने की इजाजत दे दी है जिसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
मंत्रालय ने कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल एवं हास्पीटलिटी सेवाओं, रेस्टोरेंट तथा माल के संचालन के लिए पांच अलग-अलग एसओपी जारी किये हैं.
सभी में जो कॉमन प्रावधान किए गए हैं, उनमें छह फीट की दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य, प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करना, आरोग्य सेतु एप शामिल हैं.

