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पूर्ण तालाबंदी के अनुपालन हेतु गाइडलाईन जारी

by bnnbharat.com
March 25, 2020
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पूर्ण तालाबंदी के अनुपालन हेतु गाइडलाईन जारी

पूर्ण तालाबंदी के अनुपालन हेतु गाइडलाईन जारी

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जामताड़ा: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त गणेश कुमार (भा.प्र.से.) तथा पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) ने संयुक्त आदेश जारी कर कोविड 19 के फैलते प्रसार को रोकने हेतु पूर्ण तालाबंदी के अनुपालन हेतु गाइडलाईन जारी किए.

  • फल, सब्जी, दूध की बिक्री प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा राशन की दुकान दोपहर 02.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक खुली रहेंगी.
  • बिना वजह घूमने वाले व्यक्तियों पर कानूनी करवाई की जाएगी, उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा
  • उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से अपील की. लोग धैर्य एवं अनुशासन का परिचय दें. घर से बाहर किसी भी सूरत में ना निकलें

राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान के पास एक-एक गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, उनका कर्तव्य होगा कि वे राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान में एक बार में मात्र एक ही व्यक्ति खरीददारी हेतु प्रवेश करने देंगे.

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कोविड 19 के संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तथा भारत में इसके संभावित प्रसार एवं प्रादुर्भाव को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु इससे बचाव अत्यावश्यक है. उक्त के आलोक में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.03.2020 से अगले 21 दिनों तक कतिपय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लॉक डाउन घोषित किया गया है, उक्त लॉक डाउन से संबंधित प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त लॉक डाउन का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला को वरीय प्रभारी प्रतिनियुक्त किया है. प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में दृढ़ता से अनुपालन हो.

उक्त लॉक डाउन अवधि में आवश्यक सेवाओं के परिचालन एवं आवश्यक व्यक्तिगत अवागमन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा जिले के जामताड़ा एवं मिहिजाम शहरी क्षेत्र हेतु संबंधित द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आवश्यकता को देखते हुए पास निर्गत करेंगे तथा संबंधित प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उक्त पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

उक्त लॉक डाउन में आम लोगों की समस्याओं को कम करने एवं उनकी आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जातें हैः –

अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0) जामताड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि फल, सब्जी, दूध की बिक्री प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा राशन की दुकान दोपहर 02.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक खुली रहेंगी. इस कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में सामानों की बिक्री निर्धारित दर पर ही हो एवं कालाबाजारी किसी भी स्थिति में न होने पाये.

उपरोक्त के अलावे आवश्यक सेवाएं यथा मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दूरसंचार, एटीएम, बिजली, पानी, बैंक एवं अन्य सभी सेवाएं जो प्राप्त दिशा निर्देश में हैं जारी रहेंगी.

साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवधि में कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु भीड़ न हो तथा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले एवं निर्धारित अवधि के पूर्व या बाद तक दुकाने खुलने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.

यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक घर से मात्र एक ही व्यक्ति आवश्यक खाने-पीने की वस्तुओं के क्रय हेतु बाहर जाये. यदि संबंधित विक्रेता द्वारा होम डिलेवरी दी जाती है तो उसे प्राथमिकता दें.

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि केवल राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान के अलावे अन्य दुकान खुले पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.

जिले के सभी राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान के पास एक-एक गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाये तथा उन्हें निर्देशित किया जाये कि राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान में एक बार में मात्र एक ही व्यक्ति खरीददारी हेतु प्रवेश करें.

दूसरा व्यक्ति उसके निकलने के बाद, लोगो के बीच निर्धारित सामाजिक दूरी का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जामताड़ा जिले हेतु निम्नलिखित थानों में क्यूआरटी / एसएटी बलों की प्रतिनियुक्ति के रूप में की गई है जो निम्न प्रकार हैः-

  • जामताड़ा थाना – 20 गृह रक्षक
  • मिहिजाम थाना – 18 क्यूआरटी
  • नारायणपुर थाना – 15 क्यूआरटी
  • करमतांद थाना – 16 क्यूआरटी
  • नाला थाना – 20 गृह रक्षक
  • बिंदा पथर थाना – 10 गृह रक्षक
  • कुंड हित थाना – 10 गृह रक्षक
  • फतेहपुर थाना – 10 गृह रक्षक
  • बगदेहरी थाना – 10 गृह रक्षक
  • अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा – 20 क्यूआरटी
  • अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला – 20 क्यूआरटी
  • जिला नियंत्रण कक्ष – 15 एसएटी
  • उपरोक्त थाना प्रभारी/ पुलिस निरीक्षक प्रभाग/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला को निर्देश दिया गया है कि अपने – अपने थाना/ प्रभाग/ अनुमण्डल अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये बलों की प्रतिनियुक्ति थाना में उपलब्ध एक-एक पुलिस पदाधिकारी के साथ मुख्य चौक-चैराहों, चेक नाका, भीड़-भाड़ के संभावित स्थलों, दुकानों पर करना सुनिश्चित करेंगे.
  • अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा आवश्यकतानुसार उक्त लॉक डाउन के अनुपालन हेतु सभी थाना में अपने स्तर से दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे.
  • जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभार में पुलिस उपाधीक्षक (मु0) जामताड़ा रहेंगे, जो किसी भी अकस्मात स्थिति में बलों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त करेंगे.
  • प्रभारी पदाधिकारी जिला अग्निशमन को निर्देश दिया जाता है कि वे एक-एक वाहन के साथ क्रमश जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं नाला में कर्मियों के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे.
  • सिविल सर्जन, जामताड़ा सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मियों को मास्क/ सेनेटाईजर/ हैण्डवाश आदि अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करेंगे.
  • परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त किये गये बलो को ससमय संबंधित के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला नियंत्रण में प्रतिनियुक्त बलों/चालक सहित वाहन को आवश्यक संसाधनों के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे. किसी भी अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए बलो को क्विक मूव कराना सुनिश्चित करेंगे.
  • अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा, पुलिस उपाधीक्षक (मु0)/(साईबर) जामताड़ा, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नाला यह भी सुनिश्चित करेंगे किः-
  • राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी/ फल दुकान के अलावे अन्य कोई भी दुकान न खुला हो. खुला पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
  • कोई भी वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया) जो अनावशक रूप से घुमते या यात्री को ले जाते पाये जाने पर वाहन मालिक और वाहन चालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
  • कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान आदि खुले पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये
  • एक जगह 5 या उससे अधिक व्यक्ति जमा न हो या घर से बाहर न निकले, इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
  • सड़क पर इधर-उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाये
  • बच्चों को घर से बाहर किसी हालत में न निकलने दिया जाये और न ही उन्हें कोई भी आउटडोर गेम यथा- क्रिकेट, फुटबाॅल, हाॅकी आदि खेलने हेतु अनुमति नहीं दी जाये, उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित अभिभावक/ माता पिता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
  • किसी भी स्थान पर शादी, समारोह, उत्सव करवाने वाले परिवार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाये
  • किसी भी प्रकार के शवयात्रा (हिन्दु/ मुस्लिम/ ईसाई/ सिख आदि) 20 से अधिक की भीड़ में न जाये तथा कोविड 19 के संक्रमण के रोकने संबंधी सभी आवश्यक उपाय के साथ की जाये.
  • यहां यह बताना आवश्यक है कि उक्त सभी निर्देशों का मात्र उद्देश्य यह है कि लोगों के परिचालन/ भीड़-भाड़ को न के बराबर किया जाये, ताकि कोविड 19 के संक्रमण को रोका जा सके, परन्तु आवश्यक सेवाओं का परिचालन बाधित न हो.
  • पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत लॉक डाउन से संबंधित आदेश एवं अन्य सभी आदेश जो कोविड 19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित है सभी आवश्यकतानुसार प्रभावी रहेंगे.

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