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राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किया गया दिशा-निर्देश

by bnnbharat.com
March 21, 2020
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राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किया गया दिशा-निर्देश

राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किया गया दिशा-निर्देश

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रांची: राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी कर्मचारियों तथा मंत्रालयों/विभागों को कुछ एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी भवनों के प्रवेश पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया जाए. सरकारी भवनों के प्रवेश स्थान पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया जाये. जो कर्मचारी फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाए जाये उन्हें समुचित चिकित्सा/संगरोध (Quarantine) आदि के लिए परामर्श दिया जाए.

आदेश में कहा गया है कि कार्यालय परिसर में आगंतुकों के आगमन को निरूत्साहित किया जाए. समुचित स्क्रीनिंग के बाद केवल उन्हीं आगंतुकों को अनुमति दी जाये जिनके पास संबंधित पदाधिकारी से मिलने की समुचित अनुमति प्राप्त हो. मीटिंग का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाए, यदि ऐसी मीटिंग में अधिक लोगों की सहभागिता संभावित हो तो उन्हें सीमित अथवा पूनर्निर्धारित किया जाए. अनावशयक सरकारी यात्रा न की जाए, सरकारी भवनों में स्थित सभी जिम/मनोरंजन केंद्र/शिशु केंद्र बंद रखे जाएं.

कार्यस्थल की समुचित साफ-सफाई तथा नियमित रूप से विषाणुमुक्त (सैनिटाइज) करना सुनिश्चित किया जाए, विशेषकर बार-बार छुई जाने वाली जगहों को.

वॉशरूम में सैनिटाइजर, साबुन तथा पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. सभी कर्मियों को इस आशय का निर्देश दे दिया जाए कि वे अपने स्वास्थ्य का तथा अपने श्वसन के लक्षणों पर ध्यान रखेंगे. यदि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वे अपने रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी को सूचित करते हुए अविलंब कार्य स्थल छोड़ दें तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सलाह के अनुसार अपने स्वास्थ्य की निगरानी घर पर ही पृथक रूप से रहकर करें.

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यदि एहतियाती उपाय के रूप में कोई संगरोध (Quarantine) हेतु अनुरोध करता है तो अवकाश की स्वीकृति देने वाले पदाधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए जाएं.

ज्यादा जोखिम वाले कर्मियों जैसे उम्रदराज कर्मी, गर्भवती कर्मी एवं जिनकी चिकित्सकीय स्थिति अधःस्थ(Underlying, सामान्य न हो) के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए. विभाग मंत्रालय इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसे कर्मियों को ऐसे किसी कार्य का दायित्व नहीं दिया जाना चाहिए जहां जनसामान्य से सीधे संपर्क आवश्यक हो.

राज्य सरकार ने “करने योग्य तथा नहीं करने योग्य” कार्यों की सूची भी जारी की है

क्या करें

• निजी स्वच्छता और किसी से शारीरिक दूरी बनाए रखें
• बार-बार हाथों को साफ करते रहे हाथों को साबुन और पानी से धोने या अल्कोहल युक्त हैंडरब से हाथ रगड़े
• सर्दी और खांसी के समय अपने मुंह और नाक को रूमाल अथवा टिशू पेपर से ढक कर रखें
• इस्तेमाल के तुरंत बाद टिशू को बंद कूड़ेदान में फेंके
• किसी व्यक्ति से बात करते वक्त एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेषकर उनसे जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिखें.
• छींकते और खांसते समय कोहनी के अंदर वाले हिस्से से मुंह ढके ताकि हथेली कफ से दूषित नहीं हो.
• नियमित रूप से शरीर का तापमान लेते रहे और सांस संबंधी लक्षणों पर ध्यान देते रहें अगर अस्वस्थ (बुखार सांस लेने में कठिनाई और खांसी) महसूस करें तो डॉक्टर को दिखाएं. डॉक्टर के पास जाते समय अपने मुंह और नाक को मास्क अथवा कपड़े से ढक ले.
• बुखार/फ्लू जैसे चिन्हों/लक्षण होने पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 24×7 के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें.

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क्या ना करें

• हाथ मिलाना
• किसी के भी नजदीक जाना, अगर आप खांसी या बुखार महसूस कर रहे हो
• अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूना
• अपनी हथेलियों पर खासना अथवा छींकना
• सार्वजनिक स्थलों पर थूकना
• अनावश्यक यात्रा करना, खासकर किसी प्रभावित क्षेत्र की
• बड़ी सभा में भाग लेना, जिसमें कैंटीन में समूह में बैठना शामिल है
• जिम क्लब और भीड़ वाली जगह पर जाना
• अफवाह अथवा भय फैलाना

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